HRA छूट कैलकुलेटर क्या है?
यह कैलकुलेटर भारत के वेतनभोगी करदाताओं के लिए है। मकान किराया भत्ता (HRA) वेतन का एक आम हिस्सा होता है, और इसका कुछ भाग आयकर अधिनियम की धारा 10(13A) तथा नियम 2A के तहत आयकर से मुक्त रहता है। यह टूल यह बताता है कि आपके HRA का कितना हिस्सा कर-मुक्त है और कितना कर योग्य रहता है। यहाँ दिए गए आँकड़े केवल उदाहरण के तौर पर हैं; इन्हें वर्तमान कर वर्ष के नियमों और अपने फॉर्म 16 के अनुसार ज़रूर जाँच लें।
छूट की गणना कैसे होती है
कर-मुक्त HRA इन तीन रकमों में से जो सबसे कम हो, वही होता है:
- आपके नियोक्ता से वास्तव में मिला HRA
- चुकाया गया किराया घटाव मूल वेतन का 10% (मूल वेतन + DA)
- यदि आप मेट्रो शहर (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई) में रहते हैं तो मूल वेतन का 50%, अन्यथा 40%
$$\text{Exemption} = \min\left\{ \begin{aligned} &\text{HRA Received} \\ &\text{Rent Paid} - 0.10 \times \text{Basic + DA} \\ &0.50 \times \text{Basic + DA} \end{aligned} \right.$$
HRA का जो हिस्सा कर-मुक्त नहीं होता, वह आपकी कर योग्य आय में जुड़ जाता है।
इसका उपयोग कैसे करें
अपना सालाना मूल वेतन (वह महँगाई भत्ता शामिल करते हुए जो सेवानिवृत्ति लाभों का हिस्सा बनता है), साल भर में मिला HRA, और साल भर में चुकाया गया कुल किराया दर्ज करें। चुनें कि आपका शहर मेट्रो है या गैर-मेट्रो। कैलकुलेटर आपको कर-मुक्त रकम, कर योग्य शेष, और तीनों वैधानिक सीमाओं का ब्योरा दिखाता है, ताकि आप समझ सकें कि कौन-सी सीमा लागू हो रही है।
हल किया हुआ उदाहरण
मान लीजिए मूल वेतन = ₹6,00,000, मिला HRA = ₹3,00,000, चुकाया गया किराया = ₹2,40,000, मेट्रो शहर। तीनों रकमें इस प्रकार होंगी: (1) ₹3,00,000; (2) \(₹2{,}40{,}000 - ₹60{,}000 = ₹1{,}80{,}000\); (3) \(50\% \times ₹6{,}00{,}000 = ₹3{,}00{,}000\)। इनमें सबसे कम ₹1,80,000 है, इसलिए यही रकम कर-मुक्त रहेगी और HRA का ₹1,20,000 कर योग्य रह जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कौन-से शहर मेट्रो माने जाते हैं? केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई ही 50% दर के पात्र हैं; बाकी सभी शहरों के लिए 40% लागू होता है।
क्या नई कर व्यवस्था में HRA छूट ले सकते हैं? नहीं — HRA छूट आमतौर पर केवल पुरानी कर व्यवस्था में ही उपलब्ध होती है।
कौन-सा मूल वेतन इस्तेमाल करें? मूल वेतन के साथ महँगाई भत्ता (यदि वह सेवानिवृत्ति लाभों का हिस्सा बनता है) जोड़कर इस्तेमाल करें, कुल (ग्रॉस) वेतन नहीं।